Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जिसे उनके वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उनके पास वृद्धावस्था के लिए कोई स्थायी आय स्रोत नहीं होता है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत, श्रमिकों को एक निश्चित राशि का मासिक योगदान करना होता है, जिसके बाद उन्हें
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Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना |
आरंभ | 2019 |
नोडल मंत्रालय | श्रम और रोजगार मंत्रालय |
क्रियान्वयन क्षेत्र | सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश |
पेंशन राशि | 3000 रुपये प्रति माह |
पात्रता आयु | 18 से 40 वर्ष |
मासिक योगदान | 55 रुपये से 200 रुपये तक |
लाभार्थियों की संख्या | लगभग 10 करोड़ |
आधिकारिक वेबसाइट | maandhan.in |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की विशेषताएँ
- वृद्धावस्था पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन।
- मासिक योगदान: श्रमिकों को उनकी आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये तक का मासिक योगदान करना होता है।
- सामाजिक सुरक्षा: योजना के तहत श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- ऑटो-डेबिट सुविधा: श्रमिकों के बचत या जन धन खातों से सीधे मासिक योगदान की कटौती की जाती है।
- सहयोगी योगदान: सरकार भी श्रमिकों के योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है।
PMSYM योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
- योजना छोड़ने पर लाभ: यदि लाभार्थी योजना की तारीख से 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर योजना छोड़ना चाहता है, तो उसे केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर लौटाया जाएगा।
- अस्थायी विकलांगता: 60 वर्ष की आयु से पहले अस्थायी रूप से विकलांग होने पर, श्रमिक योजना से बाहर निकल सकते हैं और अपने हिस्से का योगदान ब्याज के साथ प्राप्त कर सकते हैं।
- मृत्यु के बाद लाभ: यदि पेंशनभोगी की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमनी को 50% पेंशन मिलेगी।
PMSYM योजना के लाभार्थी
- घर में काम करने वाले
- ड्राइवर
- प्लंबर
- कूड़ा बीनने वाले
- दर्जी
- मिड-डे मील वर्कर
- बीड़ी बनाने वाले
- रिक्शा चालक
- रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार
- चमड़ा कामगार
- निर्माण कार्य करने वाले मजदूर
- हथकरघा कामगार
- कृषि कामगार
- मोची
- धोबी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता मापदंड
- आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष के बीच।
- मासिक आय: 15,000 रुपये या उससे कम।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत: योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही मिलेगा।
- बचत खाता: आवेदक के पास एक सक्रिय बचत खाता या जन धन खाता होना चाहिए।
- आधार कार्ड: आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर पंजीकरण करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अपनी आयु के अनुसार मासिक योगदान की राशि का चयन करें।
- अपने बचत खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा को सक्रिय करें।
- पंजीकरण की पुष्टि प्राप्त करें और पेंशन योजना का लाभ उठाएं।
Official Links
- Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Official Website: Click Here